'जहां बच्ची को मारा, वहीं पत्थर से मार दो', आरोपी के परिवार ने मांगी सरेआम मौत की सजा
भीमराव कांबले जिसे एक मासूम तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, एक आदतन अपराधी है.

Maharastra: महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित नसरापुर में भीमराव कांबले जिस पर एक मासूम तीन साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध करने का आरोप है. उन्होंने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की है जिस पर उस छोटी बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप है. परिवार ने कहा, 'उसे वहीं पत्थरों से मार-मारकर जान से मार दो ठीक उसी जगह जहां उसने बच्ची की हत्या की थी'. आरोपी के परिवार ने भीमराव कांबले के लिए मौत की सजा की मांग की.
परिवार ने मांगी मौत की सजा
आरोपी की पत्नी ने कहा, 'मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती. अगर उसके अंतिम संस्कार भी होते हैं तो कोई मुझे इसकी जानकारी देने भी न आए. उसे फांसी देना तो बहुत हल्की सजा होगी उसे तो जिंदा जला देना चाहिए'. बेटे ने कहा, 'मुझे उसे अपना पिता कहने में शर्म आती है. उसके घर में पैदा होना ही मेरा सबसे बड़ा पाप है. ऐसे दरिंदे के लिए समाज में या परिवार में कोई जगह नहीं है'.
अपराधी है भीमराव कांबले
यह बात ध्यान देने लायक है कि भीमराव कांबले जिसे एक मासूम तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, एक आदतन अपराधी है. आरोपी के हाथों मारी गई उस छोटी बच्ची की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसने बच्ची के मुंह में मोजा ठूंसकर उसकी हत्या की थी.
शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से उस मासूम बच्ची पर की गई घोर क्रूरता का भी खुलासा होता है. भीमराव कांबले ने 1998 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था जब उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और धारा 452 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था. इस घटना ने उस समय भी, यह संकेत दे दिया था कि उसकी गतिविधियां समाज और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा हैं.
यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज
साल 2015 में, कांबले के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था. आरोपों के अनुसार, कांबले ने नाबालिग लड़की को यह कहकर अपने घर बुलाया कि उसे 'टीवी चालू करना' नहीं आता है. जैसे ही वह बच्ची घर के अंदर दाखिल हुई कांबले ने उसकी गर्दन पर एक धारदार हथियार रख दिया और पीड़िता के साथ यौन हिंसा की एक जघन्य वारदात को अंजाम दिया.


